खरगोन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन की बमनाला शाखा से लिए ऋण का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्र बर्मन ने आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास और 3 लाख 69 हजार 783 के जुर्माने से दंडित किया है।
स्थानीय न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दंडित किया। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार बमनाला निवासी राजेश पिता पदम राठौड़ ने सहकारी बैंक शाखा बमनाला से ₹3 लाख का ऋण लिया था। समय पर राशि जमा न करने और बार-बार मांग करने के बावजूद भुगतान नहीं करने पर बैंक ने कानूनी कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी द्वारा बैंक को दिया गया ₹3 लाख 69 हजार 783 का चेक बाउंस हो गया। बैंक की ओर से अधिवक्ता पवन लववंशी द्वारा न्यायालय में धारा 138, एन.आई. एक्ट के अंतर्गत परिवाद दायर किया गया। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राजेंद्र बर्मन ने आरोपी को 6 माह की सश्रम कारावास और 3 लाख 69 हजार 783 के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी इस राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देगा। निर्धारित समय में राशि जमा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 2 माह की सजा भी भुगतनी होगी।
एमडी संध्या रोकड़े ने की अपील-
सहकारी बैंक प्रभारी प्रबंध संचालक संध्या रोकड़े ने जानकारी देते हुए बताया ऐसे सभी ऋणी जिनके द्वारा जानबूझकर ऋण नहीं पटाया जा रहा है तथा उनके द्वारा ऋण के पेटे दिए गए चेक बाउंस हो गए उनके विरुद्ध में सख्ती से क़ानूनी कार्यवाही की जा रही है। इससे बचने के लिए ऐसे ऋणियों से बकाया राशि शीघ्र जमा करने की अपील की गई है।
