खरगोन। कलेक्टर भव्या मित्तल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवाए ना देने के मामले में सनावद नगरपालिका सीएमओ और तहसीलदार पर जुर्माना लगाया है। उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही थी।
कलेक्टर भव्या मित्तल ईमानदार और सख्त अफसरों में शुमार हैं। समय और कार्य के प्रति डीएम बहुत की संवेदनशील हैं। कलेक्टर भव्या मित्तल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को समय सीमा में चाही गई सेवाओं का लाभ नहीं दिलाने पर सनावद तहसीलदार मुकेश मचार पर 500 रुपये और नगरपालिका सनावद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेन्द्र मिश्रा पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की ये राशि समय पर सेवायें नहीं मिलने से प्रताड़ित आवेदकों को प्रदान की जायेगी। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने खरगोन जिले में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज किए जा रहे आवेदनों की सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का नियत समय सीमा में निराकरण कर आवेदक को चाही गई सेवा का लाभ देना होता है। नियत समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर प्रत्येक दिवस के विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने की ये राशि अधिनियम के अंतर्गत सेवा के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को प्रदान की जाती है। कलेक्टर भव्या मित्तल की कार्यवाही से प्रशासनिक हमले में खलबली मच गई है। हालांकि ये भी सही है कि कलेक्टर के आने के बाद प्रशासनिक कसावट आई है और भ्रष्ट और काम के प्रति लापरवाही बरसाने वाले अधिकारी कर्मचारियों में खौफ भी है।